सूचना देने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत होने वाले व्यवासायियों को जीएसटी पोर्टल के फॉर्म सीएमपी-02 में सूचना छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी देनी होगी. इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है. जो व्यवसायी पहली बार जीएसटी पंजीकरण ले रहे हैं, वे रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पोर्टल पर फॉर्म सीएमपी-01 में सूचना देकर इस स्कीम से जुड़ सकते हैं.

यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर नहीं लगेगा शुल्क.

हरियाणा में छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला, लागू हुई ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना.

पंचकूला | हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों के हितों का ख्याल रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम मनोहर लाल ने पंचकूला में छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना लागू करने की घोषणा की. इस योजना के छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी.

शुक्रवार को पंचकूला दौरे पर रहे सीएम मनोहर लाल ने इसके साथ ही ‘छोटे व्यापारी रेहड़ी बाजार पुनर्वास योजना’ का शुभारंभ एवं अंत्योदय मार्केट का शिलान्यास किया. इसके अलावा, उन्होंने 8 अलॉटियों को छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी पजैशन लेटर वितरित कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ब्रोशर भी जारी किया. सीएम ने कहा सरकार द्वारा पंचकूला के सेक्टर 7, 11 व 17 की रेहड़ी मार्केट में पक्के बूथ बनाकर दिए जायेंगे. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों की रेहड़ी मार्केट में पक्के बूथ बनाकर अलाट किए जाएंगे.

छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी: अब मार्केट फीस में मिलेगी छूट, सिर्फ जमा करना होगा रिटर्न

छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी: अब मार्केट फीस में मिलेगी छूट, सिर्फ जमा करना होगा रिटर्न

हरियाणा सरकार ने राज्य में पांच लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. अब उन्हें बाजार शुल्क (Market fee) में एक प्रतिशत छूट मिलेगी. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए, हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.

हालांकि, छूट लेने के लिए किसी भी छोटे व्यापारी को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी (Marketing committee) में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा करवाना होगा. जिसमें छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी यह दर्शाया गया हो कि पिछले वर्ष के दौरान हरियाणा में कृषि उपज (Agricultural produce) की बिक्री से उसका कुल वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपये से कम था.

… तो व्यापारी को मिलेगा रिफंड

इसके बाद, यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद-फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा करवाई है तो वह उस कारोबार पर एक प्रतिशत तक मार्केट फीस के क्लेम रिफंड का हकदार होगा.

मुख्यमंत्री ने हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-17 में भी संशोधन करने की मंजूरी दी है. जिसमें श्रेणी (iii) लाइसेंस जारी करने के लिए मापदंड दिए गए हैं. संशोधन के अनुसार, श्रेणी (iii) लाइसेंस हासिल करने की सीमा 5 लाख से 12 लाख रुपये तक होगी.

इनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं

5 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को धारा 10 और नियम-17 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा, उन्हें संबंधित मार्केट कमेटी के लिए जरूरी रिकॉर्ड रखने और जमा करवाने की भी जरूरत नहीं होगी. ऐसे छोटे व्यापारियों से कोई बाजार शुल्क भी नहीं लिया जाएगा.

छोटे व्यापारियों को मिलता है क्षतिपूर्ति बीमा

हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा के नाम से एक योजना चला रही है. इसके तहत सरकार रजिस्टर्ड व्यापारियों को उनके टर्नओवर के हिसाब से 5 लाख से 25 छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है. इसमें आग, बाढ़, भूकंप छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी एवं चोरी के कारण उनके स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामानों को नुकसान की भरपाई की जाती है.

छोटे कारोबारियों के ​लिए खुशखबरी, शुरु हुआ GST छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी कंपोजिशन स्कीम के लिए आवेदन

वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन योजना से जुड़ने के लिए आवेदन शुरु हो गए हैं. मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को इसके लिए 31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन योजना से जुड़ने के लिए आवेदन शुरु हो गए हैं. मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को इसके लिए 31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन योजना से जुड़ने के लिए आवेदन छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी शुरु हो गए हैं. मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को इसके लिए . अधिक पढ़ें

  • भाषा
  • Last Updated : March 07, 2020, 18:11 IST

नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन योजना (GST Composition Scheme) से जुड़ने के लिए आवेदन शुरु हो गए हैं. मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को इसके लिए 31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल (GST Portal) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह स्कीम विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए है. GSTN द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार इसमें छोटे व्यापारियों को अपना हिसाब-किताब रखने, रिटर्न फाइल करने और कर जमा करने के मामले में कई तरह की रियायतें दी गई हैं. सालाना डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर-पूर्व के सात राज्यों और उत्तराखंड के व्यवसायियों के लिये यह सीमा 75 लाख रुपये रखी गई है. माल के साथ-साथ सेवाएं भी प्रदान करने वाले व्यवसायियों अथवा केवल सेवाएं देने वाले कारोबारी के लिये यह सीमा 50 लाख रुपये सालाना है.

बिना ब्याज के ही ले सकते हैं लोन, जानिए केंद्र छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी सरकार की इस स्कीम का कैसे उठाना है लाभ

बिना ब्याज के ही ले सकते हैं लोन, जानिए केंद्र सरकार की इस स्कीम का कैसे उठाना है लाभ

अगर आप चाहे तो बिना ब्याज के ही लोन ले सकते हैं। यह लोन उन लोगों को दिया जाता है जो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत Rs 50,000 तक का लोन बिना ब्याज के ही दिया जाता है। खास बात यह है कि इस लोन को लेने के लिए किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होती जिसे बनवाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े।

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इस योजना का नाम PM Swanidhi Yojana है। यह योजना स्पेशली street vendors के रोजगार करने वालों के लिए है। एक बार लोन जमा करने के बाद दूसरी बार दोगुना लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत लेने वाले लोन को एक साल के अंदर चुका देना होता है। मंथली इंस्टॉलमेंट में भी लोन को जमा किया जा सकता है।

PM Swanidhi Yojana क्या है?

यह एक सरकारी योजना है जो कॉटेज, छोटे व्यापारियों की मदद के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा बिना ब्याज के 50 हजार रुपए का लोन दिया जाता है। एक साल में लोन को चुकाने के बाद दूसरी बार दोगुना लोन लिया जा सकता है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। December 2024 तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी. इसे यूपीआई से जोड़ने की अनुमति इसी साल सितंबर में आरबीआई गवर्नर द्वारा . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : October 05, 2022, 18:08 IST
आरबीआई गवर्नर ने 21 सितंबर को रुपे क्रेडिट को यूपीआई पर लिंक करने की सुविधा शुरू की थी.
इससे पहले केवल वीजा और मास्टरकार्ड के क्रेडिट कार्ड ही यूपीआई पर लिंक होते थे.
देश में यूपीआई के 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं और इनमें से 5 करोड़ मर्चेंट हैं.

नई दिल्ली. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा है कि यूपीआई पर रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपये तक के लेनदेन पर व्यापारियों को कोई चार्ज नहीं देना होगा. बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी थी ताकि लोगों को एक बेहतर क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस मिल सके. अब अधिक व्यापारी रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए पेमेंट ले सकेंगे जिसका फायदा ग्राहकों को भी पहुंचेगा. इससे उनके पास रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए अधिक विकल्प होंगे.

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