विंटेज मोटर वाहनों (Vintage Motor) के शौकीनों के लिए अच्‍छी खबर है. अगर निफ्टी वायदा के साथ जोखिम संरक्षण आप विंटेज वाहन (Vintage Motor) रखते हैं तो अब उसका रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. इन वाहनों के रखरखाव और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन निफ्टी वायदा के साथ जोखिम संरक्षण और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए “वीए” श्रृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.

विंटेज गाड़ियों का यूं करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन, ये है पूरी प्रोसेस

निफ्टी वायदा के साथ जोखिम संरक्षण

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निफ्टी वायदा के साथ जोखिम संरक्षण

मुंबई : विदेशों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 24 पैसे की मजबूती के साथ 75.29 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया लगातार तीसरे सत्र में चढ़ा है।

कारोबारियों ने बताया कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और भू-राजनीतिक चिंताओं ने हालांकि रुपये में बढ़त को सीमित कर दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 75.54 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 75.27 के उच्चस्तर पर पहुंचा और अंत में 75.29 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव 75.53 प्रति के मुकाबले 24 पैसे की बढ़त को दर्शाता है।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.90 पर आ गया।

यहां देखिए ट्वीट

Ministry of Road Transport and Highways has amended CMVR 1989, formalising the registration process of vintage motor vehicles. This is aimed at preserving and promoting the heritage of old vehicles in India.@MORTHIndia

Read: https://t.co/mpKoLuYkCc pic.twitter.com/nvOCJMijhn

— PIB India (@PIB_India) July 18, 2021

– मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों के तहत सभी दुपहिया/ चौपहिया वाहन जो 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जायेगी.

– पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार जमा किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, आवश्यक शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बीजक और भारत निफ्टी वायदा के साथ जोखिम संरक्षण में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुरानी आर सी जमा की जानी चाहिए.

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